सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में स्वामी की याचिका पर सुनवाई से इंकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या के विवादित स्थल पर राम भक्तों के लिए सुविधाओं की मांग करने वाली बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वामी से कहा कि 'आप महज एक पक्ष हैं और आपकी याचिका दूसरे असंतुष्ट पक्षों के साथ ही सुनी जाएगी.'
सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या के विवादित स्थल पर भक्तों के लिए पीने के साफ पानी और शौचालय की सुविधा दिए जाने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी.
इसके साथ ही कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अयोध्या के विवादित स्थल में दर्शनार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं तुरंत दिलाने की मांग की थी.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को फरवरी महीने में अयोध्या के विवादित ढांचा संबंधी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ अपीलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी थी.
कोर्ट ने अयोध्या मामले में पहले ही यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दे रखा है. स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था की कोर्ट की ओर से साल 1996 में यथास्थिति बनाए रखने का जो आदेश जारी किया गया था, वह विवादित स्थल पर किसी संरचना के निर्माण को रोकने तक सीमित था.
इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से कहा कि चूंकि लाखों हिंदू तीर्थयात्री अयोध्या में ‘राम जन्मभूमि’ के दर्शन करने और पूजा करने जाते हैं इसलिए वहां सुविधाओं में सुधार के लिए आदेश जारी किया जाना चाहिए.