जगन्नाथ मंदिर हिंसा: SC ने पुलिसकर्मियों के हथियार और जूते के साथ मंदिर में प्रवेश लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने देश की आस्था के केंद्रो में से प्रमुख पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों के हथियार लेकर और जूते पहनकर प्रवेश पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च अदालत ने 3 अक्टूबर को मंदिर में हुई हिंसा पर संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया है.
बता दें कि 3 अक्टूबर को मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कतार लगाकर दर्शन करने की व्यवस्था लागू करने के दौरान हिंसा हो गई थी. इस दौरान मंदिर में तोड़फोड़ की गई. इस हिंसा में 9 पुलिसकर्मियों के घायल हो गए थे.
मीडिया खबरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने संज्ञान लिया है. ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जगन्नाथ मंदिर में हुई हिंसा मामले में 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. राज्य सरकार ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है. हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि मंदिर में किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है. कुछ लोगों ने दिर प्रशासन के कार्यालय पर हमला कर उसमें तोड़फोड़ की गई थी, जोकि मुख्य मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है.
वहीं मामले में हस्तक्षेप करने वाले वकील ने कहा है कि हिंसा के दौरान पुलिसकर्मी जूते पहनकर घुसे थे. पुलिस ने दावा किया था कि 3 अक्टूबर को एक सामाजिक संगठन ने पंक्तिबद्ध दर्शन की व्यवस्था का विरोध किया था. इसके विरोध में संगठन ने 12 घंटे का बंद रखा था. वहीं एक अधिकारी का कहना है कि कतार लगाकर दर्शन की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है.
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First published: 10 October 2018, 16:41 IST