सुप्रीम कोर्ट की फटकार: खाद्य सुरक्षा योजना को धता बता रहा गुजरात?

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू न करने के कारण राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. गुजरात सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को आखिर गुजरात जैसा राज्य क्यों कार्यान्वित नहीं कर रहा है?
जस्टिस मदन बी लोकुर की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा, 'संसद क्या कर रही है ? क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है? कानून कहता है कि वह पूरे भारत के लिए है और गुजरात इसका कार्यान्वयन नहीं कर रहा है. कल को कोई राज्य यह भी कहेगा कि वह आईपीसी और सीआरपीसी जैसे कानूनों को लागू नहीं करेगा.'
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की गई जब गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि वह सूखे से पीड़ित लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर कहा है. फिलहाल वह इस योजना को लागू नहीं पर पाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सूखा प्रभावित राज्यों में मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून और मध्याह्न भोजन जैसी कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करे. कोर्ट ने केंद्र से 10 फरवरी तक हलफनामा दायर करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी संगठन 'स्वराज अभियान' की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गई है.
First published: 1 February 2016, 2:46 IST