उत्तराखंड की BJP सरकार का फरमान, दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए एक नया फरमान जारी किया है. इसके तहत अब 2 बच्चे वाले लोग पंचायत चुनाव नही लड़ सकेंगे. राज्य सरकार ने पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2019 विधानसभा में पारित करा लिया है. उत्तराखंड में करीब 50 हजार पंचायत प्रतिनिधि चुने जाते हैं.
इसके बाद यह अधिनियम अब राज्यपाल के पास जाएगा, फिर प्रदेश में लागू हो जाएगा. इसके साथ ही आगामी चुनाव में यह बदलाव लागू हो सकता है. इसके लागू होते ही 2 बच्चे वाले लोग पंचायत चुनाव नही लड़ पाएंगे.
इस विधेयक में कहा गया कि दो से अधिक बच्चे वाले लोग ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की जाएगी.
संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया. इस संशोधन के बाद पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए अब न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं पास होगी. लेकिन महिला, एससी-एसटी आदि को इससे छूट मिलेगी. वहीं सामान्य श्रेणी की महिला के साथ अनुसूचित जाति-जनजाति श्रेणी के पुरुषों के लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं पास रखी गई है. अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास रखी गई है.
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