'महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ावा देता है WhatsApp', मिला कानूनी नोटिस

इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp के लिए एक बुरी खबर है. एक इमोजी को लेकर WhatsApp को कानूनी नोटिस भेजा गया है. दरअसल WhatsApp पर उपलब्ध इमोजी लोगों के बीच स्पष्ट भाव को प्रकट करने का काम करते हैं. लेकिन यही इमोजी अब WhatsApp के लिए आफत का सबब बन गईं हैं. दिल्ली के एक वकील ने मंगलवार को WhatsApp को लीगल नोटिस भेजा.
वकील का तर्क है कि WhatsApp की एक इमोजी अशिष्टता को दर्शाती है. यह इमोजी 'मिडिल फिंगर' है. नोटिस में WhatsApp को 15 दिन के अंदर यह इमोजी हटाने के लिए कहा गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली के वकील गुरमीत सिंह ने WhatsApp के इमोजी 'मिडिल फिंगर' के लिए WhatsApp को कानूनी नोटिस भेजा है. उन्होंने कहा कि मिडिल फिंगर अशिष्टता को तो दर्शाता ही है साथ ही ये एक अश्लील इशारा भी है.

दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे गुरमीत सिंह ने कहा, "न सिर्फ मिडल फिंगर गैरकानूनी है, बल्कि यह अश्लील इशारा भी है. जोकि भारत में अपराध है." उन्होंने कहा, "मिडल फिंगर दिखाना अश्लील के साथ बेहद आक्रामक इशारा भी है. भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के अनुसार, महिलाओं को अश्लील, अशिष्ट, आक्रामक इशारे दिखाना एक अपराध है. किसी भी व्यक्ति द्वारा एक आक्रामक, अश्लील इशारे का उपयोग करना पूरी तरह से अवैध है."
वकील गुरमीत सिंह ने कहा, "WhatsApp में इस तरह की मिडिल फिंगर इमोजी का इस्तेमाल करना महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ावा देना है. इमोजी एक डिजिटल तस्वीर होती है जिससे आप अपना आइडिया और इमोशन बयां करते हैं."
वकील गुरमीत सिंह ने Facebook के स्वामित्व वाली इंस्टैंट मैसेजिंग सर्विस ऐप को नोटिस भेजते हुए इस तस्वीर को 15 दिन में हटाने के लिए कहा है. उन्होंने कहा यदि ऐप ऐसा नहीं करते है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस पर केस किया जाएगा.
WhatsApp को भेजे नोटिस में एक जगह यह भी कहा गया है कि आयरलैंड में 'मिडिल फिंगर' दिखाना अपराध है, इसके लिए वहां कानून भी है.
First published: 27 December 2017, 19:11 IST