सावधान: PAN कार्ड की वजह से बढ़ सकती है आपकी परेशानी, 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो..

पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समयसीमा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 31 मार्च तक है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, अब तक सिर्फ 50 फीसदी पैनकार्ड धारकों ने ही अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक किया है. अब इन 50 फीसदी धारकों के पैन कार्ड के बंद होने का खतरा मंंडरा रहा है.
आने वाले दिनों में 20 करोड़ के करीब पैन कार्ड रद्द हो सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि अब तक मात्र 50 फीसदी पैनकार्ड धारकों ने अपने बायॉमेट्रिक पहचान को पैन से जोड़ा है.

आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ पैन कार्ड आवंटित किया है. जिसमें से 19 करोड़ पैन कार्ड के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. सुशील चंद्रा ने बताया कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से यह पता चलेगा कि कहीं नकली पैन यूज तो नहीं हो रहा. इसी वजह से अगर इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो हम पैन रद्द कर सकते हैं.
दरअसल यह सब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के तहत किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ही आधार से पैन को लिंक कराना अनिवार्य किया है. और अगर आप पैन से आधार लिंक नहीं कराएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा 2.5 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन और बिजनेस के लिए भी पैन जरूरी है.
First published: 8 February 2019, 16:10 IST