बुलंदशहर गैंगरेप: आज़म का बिना शर्त माफ़ीनामा सुप्रीम कोर्ट को कबूल

बुलंदशहर गैंगरेप मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान के बिना शर्त माफीनामे को मंजूर कर लिया. माफीनामा कबूल करते हुए कोर्ट ने आज़म खान को हिदायत भी दी है कि आइंदा वो ऐसी बयानबाज़ी करने से बचें.
आजम खान ने अपने माफीनामे में कहा है कि वह अपने बयानों के लिए गंभीरता से और दिल से खेद व्यक्त करते हैं. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था. पुराने हलफनामे के अगर शब्द पर कोर्ट को एतराज था.
Supreme Court bench accepts the unconditional apology tendered by Azam Khan in Bulandshahr gang rape case
— ANI (@ANI_news) December 15, 2016
इससे पहले 17 नवम्बर को हुई सुनवाई में आजम खान की ओर से दाखिल किए गए माफीनामे को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने आजम खान को दोबारा बिना शर्त माफीनामे का हलफनामा दाखिल करने को कहा था.
कोर्ट ने कहा था कि माफीनामे के ड्राफ्ट हलफनामे की भाषा गलत है और इससे पहले हुई सुनवाई में आजम ने बिना शर्त माफी मांगने की बात कही थी. इसके बाद कोर्ट ने आजम के वकील कपिल सिब्बल से जवाब मांगा था कि माफीनामा में किंतु और परंतु जैसे शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया है ? इस पर दोबारा हलफनामा दायर करने के लिए 12 दिसंबर तक का समय मांगा था.
गौरतलब है कि आजम खान ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले को राजनीति साजिश करार दिया था. आजम खान के इस विवादित बयान के बाद रेप पीड़िता के पिता ने कोर्ट में अपील की थी. इसी अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आजम खान को नोटिस जारी किया था. जिसके बाद कोर्ट ने उनसे इस मामले में माफी मांगने को कहा था.
First published: 15 December 2016, 4:36 IST