जेटली मामले में केजरीवाल को झटका, चलता रहेगा आपराधिक मानहानि का केस

अरुण जेटली मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में दायर आपराधिक मानहानि का केस चलता रहेगा. केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
SC dismisses plea filed by Delhi CM Arvind Kejriwal seeking a stay on the criminal defamation case filed by Arun Jaitley
— ANI (@ANI_news) November 22, 2016
हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
इससे पहले 19 अक्टूबर को अरुण जेटली द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की केजरीवाल की याचिका को हाइकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था.
केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि एक साथ दो मामले चलने की वजह से आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. हाईकोर्ट में भी जेटली ने सिविल मानहानि का मामला दाखिल किया है.
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) कथित तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था. जेटली 13 साल तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे और 2013 में उन्होंने इसे छोड़ा था.
जेटली ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और अरविंद केजरीवाल समेत पांच दूसरे आप नेताओं के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में क्रिमिनल और दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस दायर किया था.
First published: 22 November 2016, 2:24 IST