लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- केंद्र सरकार 10 दिन में नियुक्ति तय करे

लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 दिन के भीतर लोकपाल की नियुक्ति की की समय सीमा तय करने और हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 17 जुलाई तय की है.
मीडिया खबरों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए कोर्ट में 10 दिन के अंदर एक हलफनामा दायर करें.अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम में कोर्ट सरकार की तरफ से पक्ष रखा. के. के. वेणुगोपाल ने लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकार की ओर से प्राप्त लिखित निर्देश सौंपे. प्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को करेगा.
Supreme Court seeks a report from the Union of India about appointment of Lokpal. SC asks Union of India to file a fresh affidavit in 10 days and mention the details as to how long will each step take & by when Lokpal can be appointed.
— ANI (@ANI) July 2, 2018
बता दें कि गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने अपनी याचिका में 27 अप्रैल, 2017 के न्यायालय के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल, 2017 के अपने फैसले में कहा था कि प्रस्तावित संसोधनों के संसद में पारित होने तक लोकपाल कानून को निलंबित रखना न्यायोचित्त नहीं है.
गौरतलब है कि अन्ना हजारे आंदोलन के दबाव में पूर्व यूपीए सरकार ने संसद में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर एक कानून को मंजूरी दी थी. इस कानून को बने हुए साढ़े चार साल का समय बीत गया है, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है. केंद्र की मोदी सरकार ने शुरुआत में कहा था कि संसद में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के चलते लोकपाल की नियुक्ति में दिक्कत आ रही है.
हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए कहा था कि लोकसभा में विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता ल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष मानते हुए लोकपाल के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाए.इसके बाद कई बार सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर बैठक की. लेकिन अभी तक लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है.
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First published: 2 July 2018, 15:07 IST