सलमान ख़ान आर्म्स एक्ट केस में भी बरी, जोधपुर कोर्ट से 18 साल बाद बड़ी राहत

अभिनेता सलमान खान को 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीजेएम दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान को हिरण शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट के इस मामले में बरी कर दिया है.
सलमान पर लाइसेंस की मियाद पार कर चुके हथियार से शिकार करने का आरोप था. फैसला सुनाए जाते वक्त सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा कोर्ट रूम में मौजूद थे. जोधपुर कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान को दोषमुक्त कर दिया है.
सलमान खान ने फैसले के बाद खुशी जताते हुए कोर्ट में मौजूद अपनी बहन अलवीरा से हाथ मिलाया. इस दौरान सलमान ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कई फैंस को ऑटोग्राफ भी दिए और फिर वह सीजेएम कोर्ट परिसर से रवाना हो गए.
Rajasthan: Salman Khan leaves Jodhpur CJM Court after the Court acquits the actor in the Arms Act case. pic.twitter.com/K5mX0GG2e4
— ANI (@ANI_news) January 18, 2017
कोई सबूत नहीं मिले
आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर सीजेएम कोर्ट ने 18 जनवरी फैसले की तारीख तय की थी. सलमान मंगलवार को ही जोधपुर पहुंच गए थे. सलमान के लिए छह महीने में यह फैसला दूसरी बड़ी राहत लेकर आया है. इससे पहले जोधपुर ने काला हिरण शिकार से जुड़े दो मामलों में उन्हें पिछले साल जुलाई में बरी कर दिया था.
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आर्म्स एक्ट केस में सलमान को बरी किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, "अभियोजन पक्ष की ओर से कोई निर्णयात्मक सबूत पेश करने में नाकाम रहने के बाद सलमान खान को आर्म्स एक्ट केस में बरी कर दिया गया है."
Salman Khan acquitted in the Arms Act case after the prosecution failed to provide conclusive evidence: Salman Khan's Lawyer pic.twitter.com/bHS5YbrANl
— ANI (@ANI_news) January 18, 2017
'फ़ैसले के अध्ययन के बाद अगला कदम'
इस मामले में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ बिश्नोई समाज ने याचिका दाखिल की थी. अदालत से सलमान के दोषमुक्त होने पर बिश्नोई समाज के वकील ने निराशा जताई है.
अदालत के फैसले की कॉपी 102 पन्नों की है. बिश्नोई समाज के वकील ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद इसका अध्ययन किया जाएगा और फिर हम आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेंगे.
We'll decide on the further action once we receive the copy of the order: Lawyer of Vishnoi Samaj on Salman Khan acquitted in Arms Act case pic.twitter.com/31LqdfTkcd
— ANI (@ANI_news) January 18, 2017
क्या है आर्म्स एक्ट मामला?
1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग जगहों पर हिरण का शिकार करने का आरोप लगा.
इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके होटल के कमरे से पुलिस ने 22 सितम्बर 1998 को रिवॉल्वर .32 और .22 बोर राइफल बरामद की. चूंकि लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी इसलिए सलमान पर आर्म्स एक्ट लगा.
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वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया. आरोप है कि शिकार करते हुए उन्होंने अपने रिवॉल्वर और राइफल का इस्तेमाल किया.
सलमान पर आरोप था कि दोनों हथियारों की लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी. सलमान पर आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 27 में केस दर्ज किया गया था. ट्रायल के दौरान कुल 20 लोगों ने गवाही दी. अब 18 साल बाद आए इस फैसले ने सलमान खान को एक और राहत दी है.
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First published: 18 January 2017, 11:59 IST