अलीमुद्दीन हत्याकांड: गोरक्षा को लेकर झारखंड के लिंचिंग मामले में सजा का ऐलान, 11 दोषियों को उम्रकैद

रामगढ़ में गौमांस को लेकर भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, इस मामले में रामगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 मे से 11 अभियुक्तों को धारा 302 के तहत दोषी बताते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और एक अभियुक्त को जुवेनाइल करार दिया है. जब पुलिस दोषियों को कोर्ट ले जा रही थी तो भीड़ ने उस समय जय श्री राम का नारे लगाए.
दरअसल, रामगढ़ थाना क्षेत्र में 29 जून को एक बड़ी घटना हुई थी, शहर के बाजार टांड़ के पास भीड़ ने अलीमुद्दीन को गौमांस तस्कर बताकर जमकर पीटा और सकी मारुति वैन में आग लगा दी थी. जब उसके परिजन गंभीर हालत में अस्पताल ले गए तो उसकी रास्ते में ही मौत हो गई.
ये भी पढ़ें- देशभर में चार लाख से ज्यादा भिखारी, इस राज्य में हैं सबसे ज्यादा
इस मामलें अलीमुद्दीन की पत्नी ने रामगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस ने गोरक्षा समिति के छोटू वर्मा, दीपक मिश्रा, छोटू राणा, संतोष सिंह, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो, विक्की साव ,सिकंदर राम, रोहित ठाकुर, विक्रम प्रसाद, राजू कुमार, कपिल ठाकुर, छोटू राणा को हिरासत में लिया.
राज्य सरकार ने इस मामले में की एक वर्ष में सुनवाई पूरी करने के लिए फास्ट ट्रैक का गठन किया था, लगभग एक वर्ष बाद इस मामले का फैसला आया और 11 आरोपियों को धारा 147/148/149/427/435/302 IPC के तहत दोषी करार दिया . इन धाराओं में अधिकतम मृत्यु दंड व कम से कम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.
First published: 21 March 2018, 17:30 IST