मदरसा रेप केस: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला, आरोपी का बालिग के तौर पर होगा ट्रायल

गाजीपुर के मदरसे में बच्ची के साथ रेप के आरोपी को लेकर क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया था. क्राइम ब्रांच की जांच में नाबालिग आरोपी के बालिग होने के संकेत मिले थे जिस रिपोर्ट को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया. आज जुवेनाइल कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा है कि आरोपी पर केस बालिग होने तहत चलाया जायेगा.
इसके पहले स्थानीय पुलिस ने आरोपी को नाबालिग मान कर बाल सुधार गृह भेज दिया था. क्राइम ब्रांच को नाबालिग आरोपी की बोन ओसिफिक्सशन टेस्ट रिपोर्ट मिली थी जिसमे ये जाहिर हुआ की आरोपी नाबालिग ना होकर बालिग है. साथ ही इस रिपोर्ट से ये भी साबित होता है कि इस मामले में लोकल पुलिस द्वारा लापरवाही बरती गई है.
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Ghazipur Madarsa rape case: Main accused in the case to be tried as an adult, says Juvenile Justice Board
— ANI (@ANI) May 2, 2018
क्या है पूरा मामला
दिल्ली के गाजीपुर की रहने वाली 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ किडनैपिंग और रेप का मामला सामने आया था. लड़की शाम को अचानक अपने घर के पास से लापता हो गई थी. घरवालों ने बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिली. इसके बाद परिवार वालों ने उसी शाम गाजीपुर पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस ने तफ्तीश शुरू की.
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24 घंटे के बाद लड़की के फोन सीडीआर से पुलिस ने लड़की का पता लगा लिया. लड़की की लोकेशन गाजियाबाद के एक मदरसे में थी. वहां गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस ने दबिश दी और लड़की मदरसे से बरामद कर लिया. साथ ही मदरसे के मौलवी और एक नाबालिग 17 साल के लड़के को पूछताछ के लिए थाने ले आयी थी.
पीड़िता ने दिया बयान
पुलिस को लड़की की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमे वह लड़के साथ जाते हुए दिख रही थी. पीड़ित लड़की ने कोर्ट में अपने बयान में कहा कि उसे 17 साल का नाबालिग लड़का अपने साथ गाजियाबाद के अर्थला इलाके के मदरसे में ले गया था. पुलिस ने लड़की की मेडिकल जांच भी करवाई.
इसके बाद पॉक्सो एक्ट और रेप का केस दर्ज कर लिया गया. आरोपी नाबालिग लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. लड़की के परिवार का कहना है की उनकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है. मदरसे के अंदर मौलवी और अन्य लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया है. उन सभी लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए.
First published: 2 May 2018, 14:40 IST