UP 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दिए ये कड़े निर्देश

UP 68,500 teachers’ recruitment: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में बेसिक शिक्षा के 68,500 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की प्रग्रेस रिपोर्ट 20 सितंबर को इससे पहले जमा करने का निर्देश दिया है.
अदालत के इस निर्देश ने उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है और अब जल्द ही योग्य उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक के पद पर नौकरी मिल जाएगी.
हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और सोमवार को निर्देश जारी किया कि रिपोर्ट में विलंब न की जाए और इसे 20 सितंबर तक अदालत में उपलब्ध करायी जाए.
इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा एक जांच की जा रही है. न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने गड़बड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर भी नजर बनाए है और इसकी जानकारी भी मांगी है.
अदालत ने यह भी कहा कि 68,500 सहायक शिक्षकों की सभी नियुक्तियां उम्मीदवार और याचिकाकर्त्ता सोनिका देवी द्वारा दायर याचिका पर पारित होने के अपने अगले आदेशों के अधीन होंगी. याचिकाकर्ता ने अपनी उत्तर पत्रिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,500 सहायक शिक्षकों के लिए भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की थी और परीक्षा नियामक प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी को निलंबित कर दिया था. इस परीक्षा में, जिनके परिणाम अगस्त में घोषित किए गए थे, एक लाख से अधिक इच्छुक उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन सिर्फ 41,556 उम्मीदवार इसमें क्वालीफाई कर पाए.
विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इस परीक्षा में, 23 परीक्षार्थियों की एक लिस्ट प्राप्त की गई है जिन्होंने परीक्षा में पास नहीं किया था, लेकिन उन्हें क्वालीफाई घोषित किया गया था.
First published: 18 September 2018, 12:06 IST